नई दिल्ली. Defamation Case में राहत पाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा स्थित MP-MLA Court से ज़मानत मिल गई है। मामला वर्ष 2018 की एक चुनावी रैली से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
कोर्ट में पेशी के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम
राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में tight security arrangements किए थे। पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती कोर्ट परिसर और उसके आसपास की गई थी। बताया गया कि राहुल गांधी helicopter के ज़रिए रांची से चाईबासा पहुँचे। इस उद्देश्य से Tata College Ground में एक temporary helipad भी तैयार किया गया था।
शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में भी हुए शामिल
पेशी से एक दिन पहले राहुल गांधी झारखंड के रामगढ़ जिले के अपने पैतृक गाँव नेमरा पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री Shibu Soren के अंतिम संस्कार में भाग लिया।
क्या है पूरा मामला?
Complainant प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ criminal defamation complaint दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि चाईबासा की एक जनसभा में गांधी ने जानबूझकर अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बयान दिया था। याचिका में कहा गया कि यह बयान न सिर्फ अपमानजनक था बल्कि राजनीतिक रूप से प्रेरित भी था।
Legal Timeline: कब क्या हुआ?
2 जून 2025: राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश मिला था।10 जून 2025: राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि वे तय तारीख पर उपस्थित नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कोर्ट से पेशी के लिए 6 अगस्त की तारीख देने की अपील की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।