ई –वे बिल को लेकर जीएसटी परिषद के बैठक में राज्य और केंद्र में मतभेद दिखाई दिए दे रहे हैं. इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि 30 जून तक इस समस्या का समाधान हो पायेगा और यह ई –वे बिल एक जुलाई से पूरे देश में लागू हो पायेगा. माना यह जा रहा है कि केंद्र अभी इस व्यवस्था को लागू करने में सक्षम नहीं दिख रहा है. वहीं केंद्रीय राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने मई महीने में ही संकेत दे दिया था कि इसका सरलीकरण किया जायेगा. मंगलवार को हुए बैठक में ज्यादातर राज्य इस व्यवस्था को लागू करने के इच्छुक दिखे तो कुछ असहमत भी नजर आये और उनका कहना है कि वे अभी इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयार नहीं है.
क्या है ई –वे बिल
इस व्यवस्था के तहत व्यापारियों को किसी भी तरह की कागजी बिल की आवश्यकता नहीं होगी. व्यापारी अपना कोई भी बिल अपने स्मार्टफ़ोन पर आसानी से देख सकते हैं. वहीं सामान ले जा रहे चालक को इस माध्यम से उसके फ़ोन पर एसएमएस भी भेजा जा सकता है.
इस व्यवस्था के लागू होने से अधिकारी मौके पर ही बिल की वैधता जाँच कर सकता है, जिससे टैक्स की चोरी रोकी जा सकती है क्योंकि ज्यादातर चोरी सामान के आवागमन के दौरान ही होती है