शिमला. उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर ने आज यहां बताया कि विधान सभा निर्वाचन-2017 के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों व उनके अधिकृत ऐजेंटों को रैली, जनसभा व अन्य सभी प्रकार की अनुमतियां प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जाएगी.
कोई भी अनुमति प्राप्त करने के लिए अब रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा. यह अनुमतियां ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है. इसके लिए शीघ्र ही सुविधा सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की जाएगी. वह आज यहां चुनाव आचार-संहिता को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे.
उन्होंने बताया कि निर्वाचन से संबंधित विभिन्न शिकायतों व आपत्तियों की सूचना प्रदान करने के लिए भी ऑनलाइन सुविधा आरंभ कर दी गई है।
ऑनलाइन माध्यम से शिकायत करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में नेशनल ग्रीविएंस सर्विस लिंक में जाकर लॉग इन करना होगा. इसमें सीटिजन लॉग इन, ऑफिसर लॉग इन व कॉन्टेक्स्ट सेंटर ऐजेंट को लॉग इन की सुविधा प्राप्त होगी. लॉग इन कर कोई भी नागरिक मोबाईल नंबर की जानकारी प्रदान कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है.
इसके माध्यम से नागरिक, निर्वाचन से संबंधित सूचना व शिकायत निर्वाचन आयोग को भेज सकते हैं. यह पहल पहली बार की जा रही है, ताकि निर्वाचन के दौरान पारदर्शिता व नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके.
अचार संहिता की विस्तृत जानकारी दी
उपायुक्त ने बैठक में चुनाव आचार-संहिता से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की. उन्होंने कहा कि चुनाव आचार-संहिता लागू होने के तुरंत बाद केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थापित उपलब्धियों को दर्शाते होर्डिंग, बैनर व पोस्टर हटा दिए जाएंगे, इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है.
यह अधिकारी विभिन्न टीमों का गठन कर होर्डिंग्ज हटाने का कार्य समयबद्ध संपन्न करना सुनिश्चित करेंगे.
राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को समयबद्ध सूचना देनी होगी, ताकि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समुचित प्रबंध किए जा सके. जनसभा व जलूस आयोजित करने के लिए संबंधित दल या अभ्यर्थी को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. रैली इत्यादि के रूट की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी.