नई दिल्ली. देश में खाद्य सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाने के लिए Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने सभी खाद्य कारोबार संचालकों (FBOs) को निर्देश दिया है कि वे अपने किचन, रेस्तरां, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और पैकेजिंग केंद्रों से जंग लगे, टूटे-फूटे और खराब चाकू तथा अन्य कटिंग उपकरणों को तुरंत हटाएं। प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसे उपकरण खाद्य पदार्थों को दूषित कर सकते हैं और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।
खाद्य पदार्थों में मिलावट और संक्रमण का बढ़ता खतरा
15 जून को जारी एडवाइजरी में FSSAI ने बताया कि कई खाद्य प्रतिष्ठानों में अब भी जंग लगे, टूटे, पेंट उखड़े हुए या क्षतिग्रस्त चाकू और ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे उपकरणों के प्रयोग से भोजन में धातु के कण, रासायनिक तत्व या सूक्ष्मजीव मिल सकते हैं, जिससे खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा प्रभावित होती है।
पुराने नियमों के पालन पर फिर दिया गया जोर
FSSAI ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से लागू खाद्य सुरक्षा मानकों के सख्ती से पालन की याद दिलाने के लिए जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के तहत खाद्य संपर्क में आने वाले सभी उपकरणों को फूड-ग्रेड, गैर-विषाक्त और जंगरोधी सामग्री से बना होना अनिवार्य है।
सभी खाद्य इकाइयों को दिए गए सख्त निर्देश
प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि सभी खाद्य व्यवसायी केवल फूड-ग्रेड और जंगरोधी कटिंग उपकरणों का ही उपयोग करें। जिन चाकुओं, ब्लेडों या अन्य उपकरणों में दरार, जंग, टूट-फूट या पेंट की खराबी दिखाई दे, उन्हें तुरंत हटाकर नए उपकरण लगाए जाएं। साथ ही नियमित सफाई, सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाए।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
FSSAI ने चेतावनी दी है कि यदि किसी खाद्य इकाई में खराब या गैर-मानक उपकरणों का इस्तेमाल पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निरीक्षण और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्यों को भी दिए गए निगरानी के निर्देश
यह एडवाइजरी सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, क्षेत्रीय निदेशकों और खाद्य कारोबार संचालकों को भेजी गई है। FSSAI ने राज्यों से कहा है कि वे नियमित निरीक्षण अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करें कि खाद्य इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
FSSAI का मानना है कि सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी है। प्राधिकरण का यह कदम खाद्य उद्योग में स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
