नई दिल्ली. अंतिम रिटर्न दाख़िल करने की आख़िरी तारीख़ 10 अक्टूबर को सरकार आगे नहीं बढ़ाएगी. सरकार ने जुलाई महीने का माल एवं सेवा कर(जीएसटी) का अंतिम रिटर्न 10 अक्टूबर को दाख़िल करने को कहा है.
वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है “पहले ही समय सीमा को 2 महीने बढ़ाया जा चुका है. अब जीएसटीआर-1 रिटर्न दाख़िल करने के लिए करदाताओं को और समय नहीं दिया जाएगा.” मंत्रालय ने कहा “ऐसे करदाता जिन्होंने जुलाई के लिए जीएसटीआर-1 दाख़िल नहीं किया है, उन्हें तुरंत इसे दाख़िल करने की सलाह दी जाती है.”
कारोबारी जैसे ही जीएसटीआर-1 रिटर्न 10 अक्टूबर को दाख़िल करता है, उसके ख़रीददार की जीएसटीआर-2 ए की प्रविष्टियां स्वतः सामने आ जाएंगी. ख़रीददार ज़रुरत पड़ने पर अपने जीएसटीआर-2 में संशोधन कर उसे अंतिम रूप देकर क्रेडिट आईटीसी की सुविधा ले सकते हैं.
अगर करदाता निश्चित समय अवधि में जीएसटीआर-1 दाख़िल नहीं करता है तो ख़रीददार को आईटीसी लेने में दिक्कत आ सकती है.