नई दिल्ली. रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार बस कंडक्टर अशोक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जमानत दे दी है. अदालत ने 50000 के बॉन्ड पर उसे रिहा किया है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनी यादव ने कुमार और सीबीआई दोनों के वकीलों की दलीलें सुनीं. अदालत ने कहा सीबीआई अशोक के खिलाफ कोई भी सबूत जुटाने में कामयाब नहीं हुई है. हालांकि सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपी अब भी एक संदिग्ध है.
अदालत ने अशोक को बरी करते हुए कहा कि यह किसी के जीवन और मौत का सवाल है इसलिए 50000 के मुचलके पर रिहा किया जा रहा है. वहीं कंडक्टर अशोक के वकील ने कहा कि पुलिस और सीबीआई के जांच में कई असमानताएं पाई गई हैं. जिसकी वजह से हमें संदेह का लाभ मिला.
इससे पहले मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया था.
