घुमारवीं (बिलासपुर). न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 2 उपासना शर्मा की अदालत में चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामले में आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन माह के कारावास की सजा सुनाई. पहले मामले में अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं शाखा की शिकायत पर राजेंद्र कुमार निवासी नजदीक पुराना बस अड्डा घुमारवीं को नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट की धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए 3 माह के कारावास व दो लाख जुर्माने की सजा सुनाई.
शिकायतकर्ता बैंक के अधिवक्ता सुमन सिंह चंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी राजेंद्र कुमार ने पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से एक लाख रूपय का कर्ज लिया था. जिसने 20 अक्टूबर 2015 को 108643 रुपए का चेक दिया था, जो उसी दिन बाउंस हो गया जिस पर बैंक द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से 6 नवंबर 2015 को उपरोक्त राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने का नोटिस दोषी को दिया जिसे प्राप्त करने के बावजूद दोषी ने उक्त राशि निर्धारित समय सीमा में अदा नहीं की जिस पर बैंक द्वारा दोषी के खिलाफ नाले में शिकायत दर्ज करवाई गई.
उधर एक अन्य मामले में धीरज कुमार निवासी फटोह तहसील घुमारवीं शिकायत का निपटारा करते हुए अदालत ने आरोपी राज पाल निवासी बाला तहसील झंडूता को नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए 3 माह के कारावास की सजा सुनाई व 50 हजार रुपये बतौर हर्जाना देने के आदेश दिये. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता पवन शर्मा ने बताया कि दोषी ने शिकायत को 25 हजार का चेक व्यवसाय के लेन देन की अदायगी के रूप में 31 मार्च 2012 को दिया परंतु जो पर्याप्त निधि न होने के चलते बाउंस हो गया. शिकायतकर्ता द्वारा वकील के माध्यम से नोटिस देने के बावजूद आरोपी द्वारा पैसे अदा न करने पर शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई. जिसका निपटारा करते हुए अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 माह के कारावास की सजा सुनाई व 50 हजार रुपये बतौर हर्जाना देने के आदेश दिये.