नई दिल्ली. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर सूचित किया कि उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार और टीम को रोहित वेमुला अधिनियम का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कानून शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करेगा।
यह कदम सिद्धारमैया द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद उठाया गया है कि राज्य सरकार कर्नाटक में रोहित वेमुला अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने के अपने संकल्प पर अडिग है, इससे पहले गांधी ने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया था कि शिक्षा प्रणाली में किसी को भी जाति-आधारित भेदभाव का सामना न करना पड़े।
सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेता को लिखे अपने पत्र में कहा कि 16 अप्रैल 2025 को लिखे आपके पत्र में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के साथ हुई घटना का उल्लेख है, जैसा कि उन्होंने बताया है, यह वास्तव में आज भी एक दुखद वास्तविकता है। किसी भी बच्चे या वयस्क को बाबासाहेब द्वारा सामना की गई शर्म और कलंक का सामना नहीं करना चाहिए।
रोहित वेमुला अधिनियम का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वह और उनकी सरकार समतावादी और समान समाज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा कि हमें दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। शोषित वर्गों को हमारी शिक्षा प्रणाली में किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कानूनी सलाहकार और टीम को रोहित वेमुला अधिनियम का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है, जो शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करेगा।
अंबेडकर ने जो कुछ झेला वह शर्मनाक
कर्नाटक के सीएम को लिखे अपने पत्र में गांधी ने बीआर अंबेडकर के जीवनकाल में उनके साथ हुए भेदभाव को उजागर किया था और कहा था कि सिद्धारमैया इस बात से सहमत होंगे कि अंबेडकर ने जो कुछ झेला वह शर्मनाक था और भारत में किसी भी बच्चे को इसे नहीं सहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि आज भी दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों के लाखों छात्रों को हमारी शिक्षा प्रणाली में इस तरह के क्रूर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने अपने पत्र में कहा, “रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी जैसे होनहार युवाओं की हत्या बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अब इस पर पूरी तरह से रोक लगाने का समय आ गया है। मैं कर्नाटक सरकार से रोहित वेमुला अधिनियम लागू करने का आग्रह करता हूं ताकि भारत के किसी भी बच्चे को वह सब न सहना पड़े जो डॉ. बी.आर. अंबेडकर, रोहित वेमुला और लाखों अन्य लोगों को सहना पड़ा है।”
आपको बता दें रोहित वेमुला, एक दलित छात्र था, जिसने 2016 में जाति-आधारित भेदभाव के कारण आत्महत्या कर ली थी।