नई दिल्ली. मध्य प्रदेश की विधानसभा ने 12 साल तक की लड़कियों से रेप मामले में दोषियों को फांसी की सजा देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है.
वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छेड़छाड़ को गैर जमानती अपराध माना जाए. इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 12 साल या इससे कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप या गैंगरेप करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की सिफारिश वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी.