नई दिल्ली. राजस्थान में घरेलू एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं के लिए 1 मई 2026 से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकना और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।
यह बदलाव जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और भरतपुर जैसे प्रमुख शहरों के उपभोक्ताओं को सीधे प्रभावित करेंगे।
डिलीवरी में OTP अनिवार्य
अब जब भी गैस सिलेंडर डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
यह OTP डिलीवरी एजेंट को देना अनिवार्य होगा
OTP के बिना सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी
इसका उद्देश्य गलत तरीके से सब्सिडी वाले सिलेंडर के उपयोग को रोकना है
25 दिन का बुकिंग अंतराल नियम
शहरी क्षेत्रों में अब दो सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिनों का अंतर अनिवार्य कर दिया गया है।
पहले यह अंतर 21 दिन था
ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि और बढ़ाई जा सकती है
उपभोक्ताओं को पहले से योजना बनाकर बुकिंग करनी होगी
PMUY उपभोक्ताओं के लिए नए नियम
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के लाभार्थियों के लिए भी नए नियम लागू होंगे:
हर वित्तीय वर्ष में आधार आधारित e-KYC अनिवार्य
जिन क्षेत्रों में PNG उपलब्ध है, वहां उसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी निर्देश
मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें
MyLPG App डाउनलोड करें
समय पर e-KYC पूरा करें
1 मई से पहले सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर लें
क्या असर होगा?
इन बदलावों का असर सीधे घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इससे सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचेगी और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा।
