नई दिल्ली. दिल्ली के मेयर का चुनाव 22 फरवरी को होगा. नगर निगम और दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने शनिवार को मंजूरी दे दी है. शनिवार को दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के साथ निगम सदन की बैठक 22 फरवरी को बुलाने का प्रस्ताव भेजा था. इसके कुछ देर बाद ही उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
ढाई महीने के बाद ही सही, लेकिन अब दिल्ली के मेयर के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. इसके साथ ही संभव है कि बुधवार तक दिल्ली को नया मेयर मिल जाएगा. अब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान की वजह से तीन बार बुलाई गई एमसीडी सदन की बैठक को स्थगित करना पड़ा था.
मेयर चुनाव से में वोट नहीं डाल पाएंगे एल्डरमैन
बार-बार मेयर चुनाव टलने का बाद आप की मेयर कैंडिडेट शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने की गुहार लगाई थी. साथ ही एल्डरमैन के वोटिंग अधिकार को भी चुनौती दी थी. उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं है. इसलिए वो मेयर चुनाव की प्रक्रिया से दूर रहेंगे.
मुख्यमंत्री ने जाहिर की खुशी
सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली है. इसके साथ ही आप के मेयर बनने का रास्ता भी साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर खुशी जाहिर करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है. सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया. ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा. ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं.
एल्डरमैन को लेकर चल रहा था विवाद
बता दें कि ढाई महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है दिल्ली एमसीडी चुनाव हुए, लेकिन इस दौरान 1 महीने के अंदर तीन बार सदन की मीटिंग बुला कर मेयर चुनाव की कोशिश की गई, लेकिन एल्डरमैन के वोटिंग अधिकार को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती रही. आखिरकार इस मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया. इसके बाद दिल्ली में मेयर चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, लिहाजा, अब बुधवार तक दिल्ली को मेयर मिल जाने की उम्मीद है.