बारां. राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकार की मेडिक्लेम बीमा पाॅलिसी की सुविधा को कैशलेस किया जाएगा तथा इसके लिए अधिस्वीकृत पत्रकारों से कोई प्रीमियम राशि नहीं ली जाएगी.
सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी विनोद मोलपरिया ने बताया कि जिले के अधिस्वीकृत पत्रकारों को इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवानी होगी. इनमें पत्रकार तथा आश्रितों के नाम, अधिस्वीकरण कार्ड संख्या व वर्तमान में कार्यरत संस्था का नाम एवं पदस्थापन का स्थान, वर्तमान एवं स्थाई पता, जन्म तिथि, आयु, आश्रितों के पत्रकार से संबंध, वार्षिक आय से संबंधित जानकारी देनी होगी.
साथ ही यह भी बताना होगा कि पत्रकार अथवा उसका कोई आश्रित किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, यदि ऐसा है तो अवधि की जानकारी देनी होगी. इसकी पूरी जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
इसके तहत अधिस्वीकृत पत्रकारों के 21 वर्ष से कम आयु के दो बच्चे तथा माता-पिता जिनकी आय प्रतिमाह 2,000 रूपए से कम हो तथा वे सम्बंधित पत्रकार पर आश्रित हो, मेडिक्लेम बीमा पाॅलिसी के लिए पात्र होंगे.
पत्रकारों को आवेदन करने के लिए स्वयं व आश्रितों का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, वर्तमान, स्थायी पते संबंधी फोटो आइडी व बीमारी की स्थिति में डॉक्टर का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति जमा करनी होगी.