नई दिल्ली. एक बार में तीन तलाक देने के खिलाफ सख्त कानून वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. अब संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल के ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा.
इस बिल के तहत एक बार में तीन तलाक देने पर तीन साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा यह एक गैरजमानती अपराध होगा और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा.
इसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले समूह ने तैयार किया है. जिसमे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और विधि मंत्री पीपी चौधरी शामिल थे. यह प्रस्तावित कानून एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिदअत) पर लागू होगा.