नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 6 थर्मल पावर प्लांट्स को पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर शो-कॉज नोटिस जारी किया है।
क्यों जारी हुआ नोटिस?
CAQM के अनुसार, इन पावर प्लांट्स ने Environment (Utilisation of Crop Residue by Thermal Power Plants) Rules, 2023 के तहत निर्धारित बायोमास को-फायरिंग (Biomass Co-firing) मानकों का पालन नहीं किया।
नियमों के तहत थर्मल पावर प्लांट्स को 3 से 5 प्रतिशत से अधिक बायोमास को-फायरिंग अनिवार्य रूप से करनी होती है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में इन संयंत्रों का अनुपालन स्तर बेहद असंतोषजनक पाया गया।
पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए थे नियम
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है:
पराली (Paddy Straw) के Ex-situ Management को बढ़ावा देना
Stubble Burning की घटनाओं में कमी लाना
NCR और आसपास के क्षेत्रों में Air Pollution को नियंत्रित करना
हालांकि, जांच में सामने आया कि संबंधित थर्मल पावर प्लांट्स इन लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहे।
61 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय जुर्माना प्रस्तावित
CAQM ने बताया कि सभी 6 थर्मल पावर प्लांट्स पर प्रस्तावित Environmental Compensation की कुल राशि 61 करोड़ रुपये से अधिक है। आयोग ने सभी संबंधित संयंत्रों को 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अनुपालन न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो संबंधित पावर प्लांट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। CAQM ने दोहराया कि थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास को-फायरिंग, पराली प्रबंधन और NCR में वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक अहम और प्रभावी उपाय है।
