नई दिल्ली: 1 जून 2026 से देशभर में कई अहम नियमों और सेवाओं में बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और बैंकिंग व्यवस्था पर पड़ेगा। ये बदलाव एलपीजी, यूपीआई, टैक्स और रेलवे सेवाओं से जुड़े हैं।
एलपीजी और पीएनजी नियमों में बड़ा बदलाव
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में दोहरे गैस कनेक्शन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का फैसला किया है। अब जिन उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन मिल जाएगा, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। साथ ही घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी मासिक संशोधन किया जाएगा।
यूपीआई लेनदेन में नई सुरक्षा व्यवस्था
National Payments Corporation of India (NPCI) ने डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। 1 जून से किसी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन से पहले यूजर को रिसीवर का बैंक में दर्ज असली नाम दिखेगा, जिससे फर्जीवाड़ा और गलत ट्रांसफर की संभावना कम होगी।
बैंकिंग नियम और एटीएम शुल्क में बदलाव
बैंकों ने एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। मुफ्त ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद अतिरिक्त शुल्क बढ़ सकता है। वहीं ₹50,000 तक नकद जमा पर PAN अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन बड़े लेनदेन पर नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।
आयकर नियम और एडवांस टैक्स डेडलाइन
नए आयकर नियमों के तहत एडवांस टैक्स भुगतान की समय सीमा और सख्त कर दी गई है। जिनकी टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें 15 जून तक 15% टैक्स जमा करना होगा। साथ ही शिक्षा भत्ता और एचआरए जैसी छूटों में भी बदलाव किया गया है।
ट्रेन टाइमटेबल में बड़ा बदलाव
दक्षिण रेलवे सहित कई जोनों में 1 जून से 200 से अधिक ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क के प्रमुख रूटों पर नए समय लागू होंगे, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा योजना दोबारा जांचनी होगी।

