नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। Ministry of Home Affairs ने स्पष्ट किया है कि जिन वैधानिक संस्थाओं के पास आपराधिक अधिकार क्षेत्र नहीं है, वे अब सीधे किसी व्यक्ति के खिलाफ LOC जारी कराने के लिए Bureau of Immigration को अनुरोध नहीं भेज सकेंगी। ऐसे सभी अनुरोध अब किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी (Law Enforcement Agency) के माध्यम से भेजने होंगे।
गृह मंत्रालय ने पिछले महीने सभी एजेंसियों को भेजे निर्देश में कहा है कि अगर ऐसी संस्थाओं से सीधे LOC जारी करने का अनुरोध मिलता है, तो इमिग्रेशन ब्यूरो उसे वापस कर देगा और उन्हें संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी के जरिए आवेदन भेजने के लिए कहा जाएगा।
किन संस्थाओं पर लागू होगा नियम
नए निर्देशों में जिन संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें शामिल हैं:
National Commission for Women
National Human Rights Commission
National Commission for Protection of Child Rights
National Company Law Tribunal
इनके अलावा कोई भी ऐसा ट्रिब्यूनल या वैधानिक निकाय, जिसके पास आपराधिक अधिकार क्षेत्र नहीं है, सीधे LOC जारी करने की मांग नहीं कर सकेगा।
LOC फॉर्म में भी बदलाव
गृह मंत्रालय ने LOC के फॉर्मेट में भी बदलाव करते हुए तीन मानकीकृत विकल्प जोड़े हैं:
Detain and inform originator (व्यक्ति को हिरासत में लेकर संबंधित एजेंसी को सूचित करना)
Prevent departure and inform originator (देश छोड़ने से रोकना और सूचना देना)
See remarks for action (टिप्पणी के अनुसार कार्रवाई)
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि Intelligence Bureau, Research and Analysis Wing, Central Bureau of Investigation, National Investigation Agency और राज्य की ATS इकाइयां “See remarks” विकल्प का उपयोग केवल आतंकवाद-रोधी मामलों में ही कर सकती हैं।
अदालत के आदेश पर नई प्रक्रिया
संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी अदालत द्वारा LOC को हटाने, रद्द करने या निलंबित करने का आदेश दिया जाता है, तो संबंधित एजेंसी (जिसने LOC जारी कराया था) को अदालत से यह आदेश सीधे उसे भेजने के लिए कहना होगा, ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके।
यदि इमिग्रेशन अधिकारियों को अदालत का आदेश सीधे प्राप्त होता है, तो उन्हें तुरंत संबंधित एजेंसी को ईमेल के जरिए सूचित करना होगा। एजेंसी को सात कार्य दिवसों के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा।
हिरासत लेने की नई समय सीमा
नए नियमों के तहत:
LOC वाले व्यक्ति के मिलने पर तुरंत संबंधित एजेंसी को सूचना दी जाएगी।
यदि एजेंसी 3 घंटे के भीतर हिरासत नहीं लेती, तो व्यक्ति को स्थानीय पुलिस के हवाले किया जाएगा।
संबंधित एजेंसी को 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को अपने कब्जे में लेना होगा।
