नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘पद्मावत’ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि फिल्म को पूरे देश में रिलीज किया जाए. पद्मावत 25 जनवरी को रिलीज होगी.
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मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ‘पद्मावत’ को लेकर दाखिल कई याचिकाएं ठुकरा दी. कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के अलावा करणी सेना और राजपूत संगठनों की याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया. करणी सेना ने दलील दी थी कि इस फिल्म में रानी पद्मिनी का अपमान किया गया है.
कोर्ट ने लगाई फटकार
फिल्म पद्मावत की रिलीज को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की ओर से कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया था. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कुछ समूहों ने हिंसा की चेतावनी दी है, इसलिए फिल्म पर रोक लगनी चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. हिंसा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को राज्य सरकारें प्रोत्साहित नहीं कर सकतीं. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का हवाला देते हुए कहा कि यूपी सरकार फिल्म को दिखाए जाने के पक्ष में है. जब यूपी सरकार हालात संभाल सकती है, तो ये दोनों क्यों नहीं.
करणी सेना का विरोध जारी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी करणी सेना का विरोध नहीं थम रहा है. करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विवाद के बाद भी हम फिल्म का विरोध करेंगे. पद्मावत का विरोध सबसे ज्यादा राजस्थान में देखा जा रहा है. इसके अलावा गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों से भी हिंसा और सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ की खबरें सामने आईं हैं.