नई दिल्ली. देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक समय पर अध्यक्ष रहे और वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को गुजरात की अदालत द्वारा वर्ष 2019 में दर्ज किए गए एक मानहानि मामले में 23 मार्च 2023 को दोषी करार दिए जाने और दो वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने की वजह से उनकी संसद की सदस्यता को आज खत्म कर दिया गया है हो गई है.
क्या कहता है कानून?
लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने की जानकारी दी. ज्ञात हो कि प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) के अनुसार, जिस भी समय किसी संसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार दिया जाता है, और कम से कम दो साल कैद की सजा सुनाई जाती है, वह संसद सदस्य रहने के लिए अयोग्य हो जाता है.
आज सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में कांग्रेस के संसदीय कार्यालय में रखी गई सांसदों की बैठक में शामिल हुए. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मीटिंग में शामिल रहीं.