नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. कांग्रेस ने याचिका दायर कर यह मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को यह निर्देश दे कि वो कम से कम 25% ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती का मिलान वीवीपैट पेपर ट्रोल के साथ करे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस की याचिका में कोई मेरिट नहीं है. हम चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव सुधार को लेकर कांग्रेस अलग से याचिका दायर कर सकती है. कांग्रेस की ओर से याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंधवी और कपिल सिब्बल उपस्थित थे.
कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है. इससे पहले कांग्रेस की ओर से ईवीएम से ब्लूटूथ के जुड़े होने की बात भी कही गई थी.