नई दिल्ली: 1 जुलाई 2026 से आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ऑनलाइन सेवाएं दोबारा शुरू हो गई हैं, वहीं पासपोर्ट बनवाना पहले की तुलना में महंगा हो गया है। इसके अलावा आधार में ईमेल अपडेट कराने की सुविधा अगले छह महीने तक मुफ्त मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री पर ग्राहकों के हित में नया नियम लागू किया है। वहीं आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख भी नजदीक है।
EPFO की ऑनलाइन सेवाएं फिर से शुरू
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 1 जुलाई से अपनी ऑनलाइन सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं। पिछले पांच दिनों तक सिस्टम अपग्रेड और डेटाबेस को एकीकृत करने का काम चलने के कारण ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद थीं। 26 जून से 30 जून तक चली इस प्रक्रिया के बाद अब सदस्य पहले की तरह ऑनलाइन क्लेम, बैलेंस चेक, केवाईसी अपडेट और अन्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
आधार में ईमेल अपडेट अब छह महीने तक मुफ्त
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड से जुड़ा ईमेल पता अपडेट कराने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले इसके लिए 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के आधार रिकॉर्ड को अपडेट करना है।
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से पासपोर्ट सेवाओं की फीस बढ़ा दी है। यह करीब 14 साल बाद पासपोर्ट शुल्क में किया गया बड़ा संशोधन है। अब 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए 2,500 रुपये देने होंगे, जबकि पहले इसकी फीस 1,500 रुपये थी। इसी तरह तत्काल पासपोर्ट, 60 पन्नों वाले पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की फीस भी बढ़ा दी गई है। नए शुल्क भारत के साथ-साथ विदेशों में पासपोर्ट सेवाओं पर भी लागू होंगे।
गलत वित्तीय उत्पाद बेचने पर ग्राहकों को मिलेगा पूरा पैसा वापस
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के हित में नया नियम लागू किया है। अब यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था ने ग्राहक को गलत जानकारी देकर बीमा, म्यूचुअल फंड या अन्य वित्तीय उत्पाद बेच दिया और इससे ग्राहक को नुकसान हुआ, तो उसे पूरा पैसा वापस मिलेगा। साथ ही नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा भी दिया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य ग्राहकों को गलत तरीके से उत्पाद बेचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है।
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख नजदीक
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। व्यक्तिगत करदाताओं को समय पर अपना रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी गई है ताकि विलंब शुल्क और अन्य परेशानियों से बचा जा सके।
वेतनभोगी कर्मचारी, जिनकी अतिरिक्त आय केवल बैंक ब्याज से होती है, वे ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं। वहीं जिन लोगों की आय 50 लाख रुपये से अधिक है, या जिनके पास एक से अधिक मकान, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से आय है, उन्हें ITR-2 फॉर्म भरना होगा।
आम लोगों की जेब और सुविधाओं पर पड़ेगा असर
1 जुलाई से लागू हुए इन बदलावों का असर देश के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। जहां आधार अपडेट जैसी सुविधा लोगों को राहत देगी, वहीं पासपोर्ट शुल्क बढ़ने से विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों का खर्च बढ़ जाएगा। दूसरी ओर EPFO सेवाओं की बहाली और RBI के नए नियम ग्राहकों के लिए राहत लेकर आए हैं। ऐसे में इन नए नियमों की जानकारी रखना हर नागरिक के लिए जरूरी है।

