नई दिल्ली. दिल्ली में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके Air Pollution को देखते हुए स्कूलों में सभी Outdoor Activities को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि नवंबर और दिसंबर में होने वाली सभी फिजिकल स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं को मौजूदा Air Quality Trends को देखते हुए टालना आवश्यक है।
किस-किस संस्थान पर लागू होंगे निर्देश?
सरकार के सर्कुलर के अनुसार, दिल्ली सरकार, NDMC, MCD, दिल्ली छावनी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों सहित सभी शिक्षण संस्थानों और स्पोर्ट्स एसोसिएशन्स को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। ये आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की चिंता: “बच्चों को गैस चेंबर में डालने जैसा”
दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चिंता जताई। बुधवार (19 नवंबर) को हुई सुनवाई में कोर्ट ने Commission for Air Quality Management (CAQM) को सुझाव दिया कि नवंबर और दिसंबर में होने वाले स्कूलों के खेल आयोजनों को टालने पर तुरंत विचार किया जाए।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह, जो amicus curiae के तौर पर पेश हुईं, ने बताया कि कई NCR स्कूल नवंबर में अपना वार्षिक खेल दिवस आयोजित करने की तैयारी में हैं, जबकि AQI खतरनाक स्तर पर है।
उन्होंने कहा— “बच्चे सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। ऐसे हालात में खेल आयोजन करवाना उन्हें गैस चेंबर में धकेलने जैसा है।”
हाई कोर्ट में भी लंबित है याचिका
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इसी मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका पर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट भी इस पर आवश्यक आदेश जारी कर सकता है।
किस मामले में हो रही थी सुनवाई?
ये टिप्पणियां MC Mehta केस की सुनवाई के दौरान आईं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है।
