नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के हालिया आदेश पर चिंता जताई गई मुद्दों पर “विचार” करने का आश्वासन दिया है। यह चर्चा तब हुई जब एक वकील ने अदालत में सामुदायिक कुत्तों के संरक्षण से जुड़े पुराने फैसले का हवाला देते हुए 11 अगस्त के आदेश पर आपत्ति जताई। वकील ने बताया कि पूर्व न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि आवारा या सामुदायिक कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती, जिसमें न्यायमूर्ति करोल की पीठ भी शामिल थी। इस पर CJI गवई ने कहा कि हालांकि अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित कर दिया है, इस मामले पर वे “गौर करेंगे”।
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कुछ नागरिकों ने सड़क सुरक्षा, बच्चों और राहगीरों पर हमले के मामले उठाए हैं। इसके मद्देनज़र, सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने 11 अगस्त को आदेश दिया था कि इन आवारा कुत्तों को हटाने और सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण करने के लिए राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय सक्रिय हों।
सामुदायिक कुत्तों और कानून
वकीलों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि भारत में कुत्तों की सुरक्षा के लिए 2001 में पारित पेट्स एक्ट (Prevention of Cruelty to Animals Act) और पशु कल्याण बोर्ड के नियम मौजूद हैं। इन कानूनों के अनुसार, किसी भी कुत्ते की अंधाधुंध हत्या गैरकानूनी है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में भी कहा गया था कि सामुदायिक कुत्तों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल अपनाने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर वकील द्वारा उठाई गई चिंताओं को सुना और इसे गंभीरता से विचार करेंगे। CJI ने यह स्पष्ट किया कि पूर्व पीठ द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है, लेकिन समीक्षा की संभावना बनी हुई है।
राज्य सरकार और नगर निकाय की जिम्मेदारी
दिल्ली और एनसीआर के नगर निगमों को आदेश के अनुसार कुत्तों को पकड़ने, उन्हें सुरक्षित शेल्टर में रखने और स्वास्थ्य जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही, सरकारी पशु चिकित्सकों और एनजीओ की टीमों के सहयोग से इन्हें सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करना आवश्यक है।
पशु अधिकार संगठनों की प्रतिक्रिया
एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स ने चेतावनी दी है कि यदि आवारा कुत्तों की हत्या की गई तो यह कानून का उल्लंघन होगा। उनका कहना है कि कुत्तों के लिए सुरक्षित शेल्टर और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करना चाहिए।