नई दिल्ली. केरल के कथित लव जिहाद मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने हादिया से बात की. अदालत ने हादिया से बातचीत करने के बाद उसे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए तमिलनाडु के सलेम भेज दिया है.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने हादिया को सुरक्षा प्रदान करने और यथाशीघ्र उसका सलेम पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए केरल पुलिस को निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान हादिया ने कोर्ट से कहा कि वह अपने पति शफीन जहां के साथ जाना चाहती है. वहीं शीर्ष अदालत हादिया के साथ शफीन की शादी को अमान्य करार देने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शफीन की याचिका पर जनवरी के तीसरे सप्ताह में आगे विचार करेगी.