नई दिल्ली. देश भर में रोजगार (Employment) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना (PM Vikasit Bharat Rojgar Yojana / PMVBRY) का ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर दिया है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने इस पहल का उद्घाटन करते हुए नियोक्ताओं (Employers) और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों (First Job Employees) से इसका अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया।
इस योजना के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई, 2025 को रोज़गार से जुड़ी इस प्रोत्साहन योजना (Employment Incentive Scheme) को मंजूरी दी थी। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम (Central Sector Scheme) के रूप में डिज़ाइन की गई है और इसका उद्देश्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर (Employment Opportunities) पैदा करना है। योजना 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक लागू रहेगी।
कवरेज और पात्रता
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, सभी नियोक्ता (Employers) और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी (First Job Employees) इस योजना के अंतर्गत आते हैं। पात्रता के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर Registration करके या UMANG App पर अपना UAN Number अपलोड करके प्रोत्साहन लाभ (Incentive Benefits) प्राप्त कर सकता है।
भाग A (Part A): पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए।
भाग B (Part B): नियोक्ताओं (Employers) के लिए रोजगार सृजन प्रोत्साहन।
भाग A के तहत, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को औसतन एक महीने के वेतन (Basic + DA) के बराबर 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दो किस्तों (Installments) में दिया जाएगा।
स्लैब-वार नियोक्ता प्रोत्साहन (Employer Incentives)
नियोक्ता तीन श्रेणियों (Slabs) के तहत प्रोत्साहन पाने के हकदार होंगे:
कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपये/माह तक → नियोक्ता को 1,000 रुपये प्रोत्साहन
कर्मचारी का वेतन 10,000-20,000 रुपये/माह → नियोक्ता को 2,000 रुपये प्रोत्साहन
कर्मचारी का वेतन 30,000 रुपये तक → नियोक्ता को 3,000 रुपये प्रोत्साहन
भाग A के तहत, 1 लाख रुपये तक के सकल वेतन वाले कर्मचारी पात्र होंगे।
भाग B सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन (Additional Employment Creation) के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा, विशेषकर Manufacturing Sector पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
इस भाग में, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी (First Job + Returning Employee) के लिए कम से कम छह महीने की निरंतर अवधि में 3,000 रुपये/माह तक का प्रोत्साहन मिलेगा।
Manufacturing Sector में यह प्रोत्साहन 4 वर्षों तक लागू रहेगा।
नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य मानदंड (Mandatory Criteria for Employers)
इस योजना के तहत पात्र होने के लिए:
50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ता: कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारियों को छह महीने तक निरंतर नियुक्त करना होगा।
50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता: कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारियों को छह महीने तक निरंतर नियुक्त करना होगा।
EPF और MP Act, 1952 के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान भी पात्र हैं। उन्हें Electronic Challan cum Return (ECR) दाखिल करना होगा और UMANG App पर उपलब्ध सुविधा का उपयोग करके अपने सभी मौजूदा और नए कर्मचारियों के लिए UAN Number खोलना होगा।