बिलासपुर. उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भाटिया ने जानकरी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार बीपीएल सूचियों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि पात्र लोगों को बीपीएल संबंधी लाभ दिए जा सकें और अपात्र लोगों को बीपीएल सूची से हटाया जा सके.
उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अवधि अनुसार बीपीएल सम्बन्धी शिकायतें/ दावे, आक्षेप और प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायतों एवं विकास खण्ड कार्यालय में जमा करवा सकते हैं.
उन्होंने बताया कि 2 से 5 फरवरी तक ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों के सार्वजनिक स्थानों पर बीपीएल के चयन और सूची से हटाए जाने के बारे में सभी मापदण्डों को पढ़ कर सुनाया जायेगा.
बीपीएल सूचियां विकास खण्ड कार्यालय एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी. इच्छुक व्यक्ति/ शिकायतकर्ता इस अवधि में बीपीएल सूची के बारे में शिकायत एवं प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत अथवा खण्ड विकास अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं.