नई दिल्ली. नया साल 2026 कल से शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही आम लोगों की जेब पर असर डालने वाले कई अहम Money Rule Changes लागू हो जाएंगे। 1 जनवरी 2026 से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), PAN-Aadhaar Linking, क्रेडिट स्कोर अपडेट और बैंकिंग से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आप समय रहते सतर्क नहीं हुए, तो आगे चलकर परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
Revised ITR दाखिल करने का ऑप्शन खत्म
1 जनवरी 2026 से AY 2025-26 के लिए Revised ITR फाइल नहीं की जा सकेगी। आयकर विभाग की ओर से जिन टैक्सपेयर्स को रिटर्न में गड़बड़ी को लेकर नोटिस भेजे गए थे, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। इसके बाद केवल Updated Return (ITR-U) दाखिल करने का ही विकल्प बचेगा।
Belated ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
जो टैक्सपेयर्स तय समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए Belated ITR फाइल करने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर 2025 है। 1 जनवरी 2026 से AY 2025-26 के लिए belated return दाखिल नहीं किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इस साल मूल ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर थी।
Credit Score अब हर हफ्ते होगा अपडेट
जनवरी 2026 से Credit Score Update Rules में बड़ा बदलाव होगा। अब क्रेडिट ब्यूरो आपका क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट करेंगे, जबकि अभी यह प्रक्रिया 15 दिन में होती है। इसका फायदा यह होगा कि EMI भुगतान, प्रीपेमेंट या लोन क्लोज़ करने जैसी गतिविधियों का असर जल्दी आपके क्रेडिट स्कोर में दिखेगा।
PAN-Aadhaar Linking अनिवार्य
PAN-Aadhaar Linking Deadline भी 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। 1 जनवरी 2026 से जिन लोगों का PAN आधार से लिंक नहीं होगा, उनका PAN Inoperative हो जाएगा।
Inoperative PAN होने पर:
ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कत
लोन और क्रेडिट कार्ड आवेदन संभव नहीं
कई वित्तीय लेनदेन पर रोक
क्या करें ताकि नुकसान न हो?
31 दिसंबर से पहले PAN-Aadhaar लिंक कराएं
Revised या Belated ITR तुरंत फाइल करें
क्रेडिट रिपोर्ट पर नजर रखें
जरूरी बैंकिंग और टैक्स से जुड़े काम समय पर निपटाएं
1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले ये नए नियम सीधे आपकी personal finance planning को प्रभावित करेंगे। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जरूरी काम समय रहते पूरे कर लें।
