नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गांवो में मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.
जिला पंचायत राज अधिनियम की धारा 197 व 198 को खत्म करने को मंजूरी दे दी गई है. ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इसके लिए कैबिनेट ने इस धारा को खत्म करने का फैसला किया है. नगर क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था पहले से लागू की जा चुकी है.
इस फैसले के बाद ग्रामीण इलाकों में पशुओं की कटान नहीं हो सकेगी. धारा खत्म होने के बाद अब इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती. वहीं अगर किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए पशु की स्लाटरिंग जरूरी है तो इसके लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा. कमिश्नर के निर्देश में डीएम इसकी अनुमति देंगें.