राजस्व विभाग ने ताजा फैसले में कहा है कि लोगों द्वारा पुराने गहनों और पुराने वाहनों की बिक्री पर माल एवं सेवा कर (GST) नहीं देना होगा. हालांकि इससे पहले राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा था कि सोने के पुराने गहनों या सोना आदि बेचने पर 3 फीसदी जीसटी लागू होगा.
राजस्व विभाग के ताजा फैसले में कहा गया है कि पुराने गहनों की खरीद बिक्री किसी व्यावसायिक मकसद से नहीं की जाती है इसलिए इसपर जीएसटी लागू नहीं किया जाएगा.
विभाग ने कहा है कि यदि कोई गैर पंजीकृत इकाई किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को पुराने सोने के पुराने गहने बेचती है तो उस पर कर लगेगा, यानि अगर कोई व्यक्ति किसी दुकानदार के हाथों सोने के पुराने गहने बेचता है तो इस स्थिति में पुराने गहने खरीदने पर केंद्रीय जीएसटी कानून, 2017 की धारा 9 (4) के प्रावधानों के तहत उलट शुल्क(आरसीएम) व्यवस्था में तीन प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.
हाल के बयान में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा पुराने सोने की बिक्री अपने कारोबार के लिए नहीं की जा रही है और ऐसे में इसे आपूर्ति नहीं माना जा सकता. जौहरी या सर्राफा कारोबारी को इस तरह की खरीद पर उलट शुल्क व्यवस्था (आरसीएम) के तहत कर नहीं देना होगा.
यही सिद्धान्त पुरानी कार या दोपहिया की बिक्री पर भी लागू होगा और इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा यदि वह दो लोगों यानि की दो गैर पंजीकृत संस्थाओं के बीच खरीदी या बेची जाती हो.