शिमला. हिमाचल सरकार ने गांवों, कस्बों, वार्डों, विकास खंडों (ब्लॉकों), उप तहसीलों, तहसीलों, उपमंडलों और जिलों की फ्रीज सीमाओं को 1 जुलाई 2023 तक खोल दिया है. अब करीब छह महीने तक इनकी सीमाओं में बदलाव किया जा सकेगा.
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना
इसके लिए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव भरत खेड़ा ने अधिसूचना जारी कर दी है. दरअसल, पूर्व जयराम सरकार ने बड़ी संख्या में गांवों, वार्डों, ब्लॉकों, उपतहसीलों, तहसीलों और उपमंडलों की सीमाएं संशोधित की थीं. नई उपतहसीलों, तहसीलों, उपमंडलों आदि की अधिसूचनाएं जारी की गई थीं.
कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद इनमें से बहुत सी इकाइयों की अधिसूचनाओं को सुक्खू सरकार ने रद्द करने के आदेश दिए हैं. मगर इन आदेशों के आड़े कानूनी पेच आ रहा था. इसीलिए, सामान्य प्रशासन विभाग को जयराम सरकार की उस अधिसूचना को पलटना पड़ा है, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2023 के बाद ऐसी तमाम इकाइयों की सीमाओं को नहीं छेड़ा जा सकता था.
अधिसूचना के जरिये करीब छह महीने की मोहलत बढ़ाई गई है. अब 1 जुलाई 2023 से ये सीमाएं दोबारा उस वक्त तक फ्रीज हो जाएंगी, जब तक जनगणना 2021 पूरी नहीं हो जाती.