नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने Ministry of Rural Development के तहत लागू किए जाने वाले VB-G RAM G Act, 2025 के ड्राफ्ट नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था आगामी 21 जून तक इन नियमों पर आपत्तियां और सुझाव भेज सकती है।
मनरेगा की जगह लेगा नया कानून
सरकार के अनुसार, Viksit Bharat-G RAM G Act देश में लागू 20 साल पुराने Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act यानी मनरेगा कानून, 2005 की जगह लेगा। नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है।
रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन
नए कानून में ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि ड्राफ्ट नियम अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं।
कई अहम नियमों का मसौदा सार्वजनिक
मंत्रालय ने बताया कि जिन नियमों को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया है, उनमें ट्रांजिशनल प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं।
समय पर मजदूरी भुगतान पर जोर
VB-G RAM G Act, 2025 में मजदूरी भुगतान को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं होने पर लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा कानून
सरकार ने बताया कि VB-G RAM G Act, 2025 को इसी महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था। यह कानून आगामी 1 जुलाई से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा।
