आधार नंबर से पैनकार्ड को जोड़ने के लिए आज अंतिम दिन है लेकिन अगर आपने इसे अब तक लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए यह राहत की खबर है. आपका पैनकार्ड फिलहाल रद्द नहीं होगा लेकिन आप इस स्थिति में इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे. वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है था कि अगर एक जुलाई से पहले आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा.
दरअसल पैन रद करने का अधिकार सीबीडीटी को दिए गए हैं. इस संबंध में सीबीडीटी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं. दरअसल सीबीडीटी चाहता है कि इनको लिंक करने की एक समयसीमा तय हो. उस तारीख के गुजरने के बाद भी यदि लिंक न हो तो पैन को अवैध घोषित कर दिया जाए. एक बार यदि पैन अवैध घोषित कर दिया गया तो वित्तीय कामकाज में दिक्कतें आएंगी.
इससे पहले सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर एक जुलाई से करदाताओं के मौजूदा आधार नंबरों को स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है.